अधिकृत शेयर पूंजी : 

सोसाइटी की औथोराइज शेयर कैपिटल १०००००००००/- (एक सौ करोड़) रुपए होगी जोकि एक करोड़ शेयर में विभाजित है, एक शेयर की फेस वैल्यू १०० रूपए है ।

  फंड के सूत्र  :
सोसाइटी निम्नलिखित स्रोतों से रूपए प्राप्त कर सकती है   :-
  1. एडमिशन फीस
  2. शेयर कैपिटल
  3. लोन और डिपाजिट
  4. ग्रांट्स-इन-ऐड
  5. डोनेशन
  6. कॉन्ट्रिब्यूशन
  7. सब्सक्रिप्शन
  8. प्रॉफिट
  जमा :

जमा राशि एम.एस.सी.एस की धारा और नियम २००२ के तहत सोसाइटी के सदस्यों से ली जाएगी और उसपे ब्याज दर बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर के बनाए गए नियमों के आधार एवम् समय-समय पर आर.बी.आई द्वारा दिए गए निर्देशानुसार दी जाएगी ।
जमा राशि सोसाइटी के सदस्यों से चालू खाता, बचत खाता, सावधि जमा योजना, अवधि जमा योजना या विशेष स्कीम द्वारा ली जाएगी ।

  आरक्षित निधि : 
एडमिशन फीस, नोमिनल मेम्बर फीस, फॉर फ़ीटएड शेयर, डिविडेंट और डोनेशन और को ऑपरेटिव सोसाइटी धारा के तहत निर्धारित की गयी राशि रिज़र्व फण्ड में आएगी । नेट लोस रिज़र्व फण्ड में से एडजस्ट किया जाता है या फिर आने वाले वर्ष के मुनाफो से जो रजिस्ट्रार द्वारा स्वीकृत हो ।
  रिटर्न दाखिल : 

एम.एस.सी.एस की धारा और नियम २००२ के तहत हर वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के छ: माह उपरांत सोसाइटी निम्नलिखित रिटर्न फाइल करेगी केंद्रीय रजिस्ट्रार को:-

  1. सारे कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट ।
  2. ऑडिट अकाउंट स्टेटमेंट ।
  3. एम.एस.सी.एस के बाय लाज में फेर बदल की सूची ।
  4. जनरल बॉडी कि मीटिंग एवं इलेक्शन कराने के समय के लिए डिक्लेरेशन ।
  5. अन्य कोई जानकारी जो केंद्रीय रजिस्ट्रार को चाहिए एम.एस.सी.एस धारा के तहत ।